आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम को मिली ज़मानत, 106 दिन बाद आये जेल से बाहर
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आज सुप्रीमकोर्ट से ज़मानत मिल गई। चिदंबरम 106 दिन जेल में रहने के बाद कल से संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे।
सुप्रीमकोर्ट ने आज पी चिदंबरम को ईडी से जुड़े मामले में ज़मानत दी। सीबीआई से जुड़े केस में चिदंबरम को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। चिदंबरम को इस वर्ष अगस्त में हिरासत में लिया गया था बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
इससे पहले आज जस्टिस आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिनमे कहा गया कि पी चिदंबरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि इस समय न तो वह राजनीतिक ताकत हैं और न ही सरकार में किसी पद पर आसीन हैं।
इसके अलावा कोर्ट ने सीलबंद कवर में ईडी द्वारा जमा कराए दस्तावेजों पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री पर न्यायिक निष्कर्ष निकालना “निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा” के खिलाफ होगा।
गौरतलब है कि ईडी की तरफ से दलील दी गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक गवाह चिदंबरम का सामना करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं।
ईडी की इस दलील के बारे में कोर्ट ने कहा कि इसके लिये चिदंबरम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जबकि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि उन्होंने या उनकी ओर से किसी ने गवाह को ‘रोका या धमकी दी’’ थी।
बता दें कि गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआइ ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया ग्रुप को एफआइपीबी की अनुमति दिए जाने में अनियमितता बरते जाने और इसमें चिदंबरम की भूमिका होने का आरोप लगाया था।