अब महाराष्ट्र में बिना अनुमति सीबीआई की “नो एंट्री”
मुंबई। महाराष्ट्र में अब किसी जाँच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ले ली है।
अब सीबीआई को महाराष्ट्र में कोई जांच शुरू करने से पहले राज्य की सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों, तब तक सीबीआई अपनी मर्ज़ी से महाराष्ट्र में कोई जांच नहीं कर सकेगी।
शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि “मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में FIR दाखिल की जाती है वहां से केस सीबीआई को जाता है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा, महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है।”
उन्होंने कहा कि “सीबीआई छोटे-छोटे मामलों में भी घुसने लगी, CBI का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो CBI को जांच करने का अधिकार है।”
गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के बावजूद इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कई दिनों तक महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच खींचतान होती रही थी।
हालांकि सीबीआई पर नो एंट्री लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य नहीं है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की सरकार ने सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लिए जाने के आदेश जारी कर रखे हैं।