यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज, कही थी एएमयू और मदरसों को ध्वस्त करने की बात

यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज, कही थी एएमयू और मदरसों को ध्वस्त करने की बात

अलीगढ़। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ हेट स्पीच का एक और मामला दर्ज हो गया है। यह मामला अलीगढ पुलिस ने दर्ज किया है। यति नरसिंहानंद ने रविवार को अलीगढ में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और देश के सभी मदरसों को ध्वस्त करने की बात कही थी।

अलीगढ़ में हिंदू महासभा द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत महा उद्घोष कथा में भाग लेने पहुंचे यति नरसिंहानंद ने मीडिया से बातचीत में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जमकर ज़हर उगला था।

नरसिंहानंद ने कहा था कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) इस्लाम और भारत विभाजन का गढ़ है। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए नरसिंहानंद ने कहा कि एएमयू में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था कि एएमयू जेहादी मानसिकता वाले लाेगों से भरी हुई है। इसे खत्म कर देना चाहिए। नरसिंहानंद यहीं नहीं रुके उन्होंने यूपी सरकार के मदरसों के सर्वे किये जाने के एक सवाल पर कहा था कि “सभी मदरसों को भी बारूद से उड़ा देना चाहिए। हमें चीन की नीति का पालन करना चाहिए और मदरसों के निवासियों को हिरासत शिविरों में भेजना चाहिए।”

नरसिंहानंद ने अपने कहे को सही ठहराते हुए कहा था कि उन्हें अपने कार्यो के लिए कानूनी कार्रवाही का कोई डर नहीं है,’अदालत में मामले आते रहते हैं और शायद, मैं अभी जो कह रहा हूं, उसके लिए मुझे फिर से एक केस का सामना करना पड़ेगा।

अब नफरती बयान के लिए नरसिंहानंद के खिलाफ अलीगढ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला अलीगढ के गांधी पार्क थाने में दर्ज हुआ है।

पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने मीडिया को बताया कि नरसिंहानंद पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 295 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शब्द बोलना), धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। ) (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और भारतीय दंड संहिता के धारा 506 (आपराधिक धमकी)के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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