सुदर्शन न्यूज़ के स्वयंभू चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ 153A के तहत मामला दर्ज

सुदर्शन न्यूज़ के स्वयंभू चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ 153A के तहत मामला दर्ज

मुंबई। सुदर्शन न्यूज़ के मालिक और स्वयंभू चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर पिछले दिनों ट्विटर पर शेयर किये गए उस वीडियो के लिए की गई है, जिसमे वह सिविल सर्विस परीक्षा में मुसलमानो के चुने जाने पर सवाल उठा रहा है।

सुरेश चव्हाणके के खिलाफ यह एफआईआर नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 153(A) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आईपीसी की धारा 153(A) धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिए लिए लगाई जाती है।

इससे पहले शुक्रवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के उस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी थी जिसमे सिविल सर्विसेज पास करने वाले मुसलमानो को जामिया के जेहादी कहा गया है। इस कार्यक्रम को यूपीएससी जिहाद नामक शीर्षक से प्रसारित किया जाना था।

क्या है मामला:

खुद को सुदर्शन टीवी का मालिक और चीफ एडिटर कहने वाले सुरेश चव्हाण के अपने चैनल पर एक कार्यक्रम पर शीघ्र होने वाले प्रसारण से जुड़े वीडियो का प्रोमो ट्विटर पर साझा किया है। इस वीडियो में यूपीएससी परीक्षा में मुसलमानो के पास होने को लेकर बेवजह और बिना तथ्यों के सवाल उठाये गए हैं।

वीडियो में सुरेश चव्हाणके यूपीएससी पास करने वाले मुसलमानो के लिए जेहादी शब्द का इस्तेमाल करता दिख रहा है। इस वर्ष यूपीएससी में जामिया रेजिडेंशियल अकेडमी से कोचिंग प्राप्त करने वाले मुस्लिम छात्रों के बड़ी तादाद में यूपीएससी क्लियर करने वालो के लिए सुरेश चव्हाणके जामिया के जेहादी शब्द का इस्तेमाल करता दिख रहा है।

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TeamDigital