पीएम मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अठावले के खिलाफ झारखंड में केस दर्ज

पीएम मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अठावले के खिलाफ झारखंड में केस दर्ज

रांची। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी वादे करने और उन्हें पांच साल सत्ता में रहने के बाद भी पूरा न करने का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता ने रांची की एक अदालत में मामला दायर किया है।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरेंद्र की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 415, 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है। अगली सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता का बयान शपथ-पत्र पर दर्ज किया जाएगा।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट में दायर शिकायत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सात नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि वे विदेशो में जमा काला धन वापस लाएंगे और सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपये डालेंगे। इतना ही नहीं बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सरकार में आने पर वह हर साल तीन लाख सरकारी नौकरियां दी जायेंगी।

वहीँ पीएम मोदी द्वारा किये गए वादे को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी जुमला करार दिया था। अमित शाह ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को पांच फरवरी 2015 को कालाधन आने पर भरतीयों को 15-15 लाख रुपए मिलने की बात को जुमला बताते हुए चुनावी उद्देश्य बताया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने 18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र के सांगली में भरोसा दिलाया था कि कालाधन आने पर 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय को मिलेंगे। शिकायत में कहा गया है कि अब सब अपनी बातो से मुकर रहे हैं। जनता से झूठे वादे करके उसे ठगा गया है।

शिकायतकर्ता ने कोर्ट से कहा कि जब उसने जानने के लिए कि उसके 15 लाख रुपये उसे कब मिलेंगे के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में आरटीआई दायर की तो उसे जबाव मिला कि यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि अब वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital