केरोसिन का कोटा नहीं उठाने पर थोक केरोसिन डीलर पर प्रकरण दर्ज

केरोसिन का कोटा नहीं उठाने पर थोक केरोसिन डीलर पर प्रकरण दर्ज

उज्जैन(विशाल जैन)। जनपद के थोक केरोसिन डीलर *मेसर्स सुशीलचंद्र -पुरूषोत्तमदास, खण्डेलवाल प्रोपा.श्यामखण्डेलवाल, जिला उज्जैन द्वारा माह अप्रेल-2021 में आयल कम्पनी के डीपो से 24000 लीटर केरोसिन का उठाव निर्धारित समायावधि में कर तहसील घटिया तथा तहसील बड़नगर की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदाय करने के लिये आदेशित किया गया था।

थोक केरोसिन डीलर द्वारा आदेश का पालन नही करते हुयें निर्धारित समयावधि में केरोसीन का उठाव न कर तहसील घटिया तथा बड़नगर की उचित मूल्य की दुकानों को प्रदाय नही किया गया, जिसके कारण जिले को माह अप्रेल 2021 के लिये आवंटित 24000 लीटर केरोसिन लेप्स हो गया।

थौक केरोसिन का उठाव नही के कारण तहसील घटिया के 18842 उपभोक्ता तथा तहसील बड़नगर के 33023 उपभोक्ताओं को माह अप्रेल-2021 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन से वंचित होना पड़ा।

थौक केरोसिन डीलर मेसर्स सुषीलचन्द्र-पुरूषोत्तमदास, खण्डेलवाल प्रोपा. श्याम खण्डेलवाल, जिला उज्जैन द्वारा गंभीर लापरवाही करने के कारण डीलर के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किया गया।

कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार थौक डीलर के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली उज्जैन में एफआईआर दर्ज की गई है।

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TeamDigital