रोस्टर का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्यवाही, अनलॉक-1 में ये मिलेगी छूट
बदायूं (विजय श्रीवास्तव)। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने अवगत कराया कि गृह मंत्रालय, भारत सकार के आदेश 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनाँक 30-05-2020 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 1382/2020/ सीएक्स-3 दिनाँक 31-05-2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध देशव्यापी लाॅक डाउन दिनाँक 01-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी रहेगा।
कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैः
1- रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवष्यक गतिविधियों को छोड़कर) इस सम्बन्ध में जनपद में धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2- प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे निम्नवत गतिविधियाँ निम्न प्रतिबन्धों के साथ संचालित की जायेगी। रविवार वाले दिन बाजार बन्द रहेगें।
इस दिन खुलेंगी यह दुकानें-
प्रतिदिन- किराने/प्रोविजनल स्टोर, अण्डे की दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने, स्टेशनरी की दुकाने, मिठाई/नमकीन/ बेकरी की दुकाने,दवाओं की दुकानें, कीटनाशक एवं कृषि यन्त्रों की दुकान, भवन निर्माण सामिग्री की दुकानें (सरिया/सीमेन्ट/रेत/ बजरफुट/ मिटटी/गिटटी/ रोड़ी/ पेन्ट/ बजरी/हार्डवेयर/ जलापूर्ति से सम्बन्धित उपकरण, लकड़ी की दुकाने), कम्प्यूटर्स (उपकरण सहित) फोटो-स्टेट मषीन की दुकान,फोटोग्राफ, मैकेनिक की दुकानें (वर्कशाप), स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी, सैलून/ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें, मिठाई की दुकानें, मटन/बीफ/मछली/मुर्गे के मीट की दुकानें
सोमवार, बुधबार, शुक्रवार- ज्वैलरी, बर्तन, गैस चूल्हा, साइकिल, घडी, आटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स (मोबाइल की दुकान सहित), प्रिन्टिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, टेन्ट, शस्त्र की दुकानें, खेल-कूद के सामान, अटैची/स्कूल बैग, बैग
मंगलवार, वृहस्पतिवार शनिवार- कपडे की दुकान, रेडीमेड कपडे़, जूते की दुकान, कपडे़ सिलने की दुकान (टेलर), फर्नीचर की दुकान, चश्मों की दुकाने, कास्मेटिक (सौन्दर्य- प्रसाधन)
3- नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी। दवाओं की दुकानें/मेडीकल स्टोर 24 घण्टे सातों दिन यथावत खुलेगें।
4- जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानादारों को फेस-कवर/मास्क/मास्क/ गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुपट्टा ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे की जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेसिंग, मास्क ग्लव्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेगी। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड होना चाहिये।
5- सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 बजे से सुबह 07.00 बजे तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी-मण्डियों को बडे़ व खुले स्थानों पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खुलेगी।
6- अनुमति प्राप्त दुकानदार ही मटन/बीफ/मछली/मुर्गे के मीट की दुकानें प्रतिदिन खोलेगे। (रविवार अनिवार्य बन्दी छोड़कर) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा सैनिटाइजर की प्र्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस- मास्क,फेस-कवर,ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक सोशल डिस्टेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
8- मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि ग्राहक दुकान में बैठकर नहीं खाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की प्र्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स एवं सोषल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9- शराब/आबकारी की दुकानें पूर्व आदेशानुसार प्रातः 10.00 बजे से सायं 07.00 बजे खुलेगी।
10- बारात घर खोले जायेगें लेकिन षादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात-घर पर किसी भी रूप से शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
11- स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर काइस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।
12- सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाॅफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाॅफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपडे़ का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए।
13- टैक्सी/मैक्सी, कैब सर्विस/थ्री-व्हीलर ऑटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जाएंगे। वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर प्र्याप्त मात्रा में रखना आवष्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।
14- दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा।
15- पार्को को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05.00 बजे से 08.00 बजे तक व सायंकाल 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्को में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए।
16- खेल-परिसर/स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शको की अनुमति नहीं होगी।
17- दाह संस्कार/दफन आदि के कार्यक्रम हेतु 20 लोगों के सम्मिलित होनी की अनुमति होगी।
18- समस्त सरकारी कार्यालय, बैंक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यथा सी0एस0सी0, चार्टड एकाउन्टेन्ट, बीमा कम्पनी आदि वित्तीय संस्थान
100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुये खुलेगें। कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेनटाइजेशन कराना आवश्यक होगा। समस्त कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिषत कवरेज सुनिश्चित किया जायेगा।
प्रतिबन्ध:
निम्न गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी।
1- पान, गुटखा, ध्रूमपान से सम्बन्धित की दुकानें बन्द रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित होगा।
2- लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा भादवि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
3- परिस्थितियों के दृष्टिगत कन्टनमेनेन्ट जोन/बफर जोन की संख्या बढ़-घट सकती है उस स्थिति में दुकानों की खुलने/बन्द रहने के सम्बन्ध में पृथक से सूचना दी जायेगी। कन्टेनमेन्ट जोन में गतिविधियाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिषा-निर्देषों को ध्यान में रखते हुये संचालित की जायेगी।
उपरोक्त दी गयी छूट किसी भी समय प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। जन सामान्य से अपील है कि में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशासन का सहयोग किया जाये।