बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब की ज़मानत याचिका की ख़ारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब की ज़मानत याचिका की ख़ारिज

मुंबई। वर्ष 2018 के अन्वय नाइक और उनकी मां को सुसाइड केस में गिरफ्तार किये गए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अंतरिम ज़मानत देने से इंकार कर दिया है।

इससे पहले आज अर्नब गोस्वामी को उस समय दोहरा झटका लगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया वहीँ दूसरी तरफ ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट में डाली गई अर्ज़ी भी सेशन कोर्ट ने ख़ारिज कर दी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब के अंतरिम पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रखा था। अर्नब की ज़मानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट में आवदेन कर सकते हैं। इस पर अर्नब गोस्वामी की तरफ से सेशन कोर्ट में भी ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की गई थी लेकिन सेशन कोर्ट ने भी ज़मानत अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया।

आज अंतरिम ज़मानत के लिए अर्नब की तरफ से दाखिल किये गए पिटीशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस एस एस शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है।

पीठ ने कहा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सत्र न्यायालय में आवेदन करना होगा। वहां से जमानत नहीं मिलने पर ही वह उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।इस मामले में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है।

बता दें कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रायगढ़ पुलिस ने मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा को गिरफ्तार किया गया था।उन्हें न्यायालय से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर रखा गया।

गोस्वामी को शुरुआत में एक स्थानीय स्कूल में रखा गया, जो अलीबाग जेल के लिए अस्थाई कोविड-19 केन्द्र का काम कर रहा है। न्यायिक हिरासत में कथित रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करते पकड़े जाने पर गोस्वामी को रायगड जिले की तलोजा जेल भेज दिया गया।

क्या है मामला:

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में मुंबई स्थित इंटीरियर कंपनी कॉनकॉर्ड डिजायन ने आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी तथा अन्य दो कंपनियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इनमे रिपब्लिक टीवी पर करीब 83 लाख रुपये का बकाया बताया गया।

यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच में रिपब्लिक टीवी से 83 लाख रुपये के भुगतान के सबूत नहीं मांगे। कॉनकॉर्ड कंपनी के प्रबंध निदेशक अन्वय की बेटी अदन्या के मुताबिक पुलिस के समक्ष तमाम सबूत रखे जाने के बावजूद भी अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी द्वारा उनके पिता को 83 लाख रुपये नहीं चुकाने की जांच नहीं की थी।

इस वर्ष मई में अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक ने इस मामले की दोबारा जांच की मांग महाराष्ट्र सरकार से की थी। मृतक अन्वय मुंबई स्थित आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी कॉनकॉर्ड डिजाइन के प्रबंध निदेशक थे, जबकि उनकी मां कंपनी की बोर्ड निदेशक थीं।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital