राजद्रोह मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक रोक लगाई

राजद्रोह मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक रोक लगाई

मुंबई। राजद्रोह मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ पुलिस की कारवाई और उनकी गिरफ्तारी पर अब 25 जनवरी तक रोक लगा दी है। अब, 25 जनवरी तक पुलिस कंगना को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

इससे पहले, बांद्रा कोर्ट ने समाज में नफरत फैलाने के लिए पुलिस को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कंगना ने एफआईआर को खारिज करने के लिए एक बंहई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

बॉम्बे कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के सामने हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके बाद 8 जनवरी को कंगना रनौत बयान दर्ज कराने के लिए अपनी बहन रंगोली के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हुई थी।

पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले कंगना ने सोशल साइट ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था। जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मेंटली, इमोशनली और फ़िजिकली टॉर्चर करने का आरोप लगाया था और लोगों से मदद की गुहार लगायी थी। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने कंगना की इस वीडियो पर आपत्ति जाहिर की थी।

अब एक बार फिर हाई कोर्ट कंगना को राहत देते हुए 25 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से ये भी कहा है कि इस तारीख तक कंगना को बुलाकर उनसे फिर से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है।

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TeamDigital