आज़म खान को एक और मामले में मिली ज़मानत लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री आज़म खान को मंगलवार को एक और मामले में ज़मानत मिल गई है हालांकि अभी भी आज़म खान की जेल से रिहाई नहीं होगी क्योंकि उनके खिलाफ दो अन्य मामलों में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है।
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्यता फैलाने के आरोप के एक मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
मंगलवार को आज़म खान की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि आजम खां काफी समय से जेल में हैं तथा उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणनीय है। इसके अलावा मामला राजनीति से प्रेरित है।
वहीँ आज़म खान की जमानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आजम खां के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज कोतवाली में 1 फरवरी 2019 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि घटना वर्ष 2014 से संबंधित है लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी।
आज़म खान पर आरोप था कि आजम खां भाजपा के साथ ही साथ आरएसएस एवं अन्य को बदनाम कर उनकी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहे थे।
गौरतलब है कि आज़म खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें अब तक कई मामलो में ज़मानत मिल चुकी है लेकिन दो मामलो में ज़मानत अर्ज़ी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। आज़म खान ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर जेल से चुनाव लड़ा है। हालांकि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अदालत से अनुमति नहीं मिली और उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी और बेटे ने उनके चुनाव का काम देखा।