कोर्ट ने आज़म खान को जेल से चुनाव नामांकन करने की अनुमति दी
लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान को जेल से नामांकन करने की अनुमति दे दी है। समाजवादी पार्टी ने आज़म खान को रामपुर शहर सीट से उम्मीदवार बनाया है।
आजम खां ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, इस पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद आज़म खान को जेल से नामांकन भरने की अनुमति दे दी गई है।
इतना ही नहीं एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले की जानकारी सीतापुर जेल प्रशासन को भी दे दी है। बता दें कि आज़म खान 23 माह से सीतापुर जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ करीब 100 मुकदमे विचारधीन हैं। उन्हें अब तक कई मामलो में ज़मानत मिल चुकी है लेकिन अभी तीन मामलो में ज़मानत मिलना बाकी है।
आज़म खान को अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति को जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के मामले में जमानत लंबित है, जबकि लखनऊ के भी एक मामले में अब तक जमानत नहीं हो सकी है।
आज़म खान ने तीन मामलो में ज़मानत पर सुनवाई लंबित होने को लेकर सुप्रीमकोर्ट का भी रुख किया है। आज़म खान ने अपनी याचिका में सुप्रीमकोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत दी जाए।
सभी मामलो में ज़मानत नहीं मिल पाने के कारण आज़म खान के पास जेल से चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज़म खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर शहर सीट से उम्मीदवार बनाया है। यहां दूसरे चरण में मतदान होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है।
ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी ज़मानत के लिए सुप्रीमकोर्ट में दायर अर्ज़ी पर भी आज़म को नामांकन की अंतिम तिथि तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए उनके पास जेल से ही नामांकन दाखिल करने का एकमात्र विकल्प बचा है।
समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से नामांकन की अनुमति मिलने के बाद उनके प्रतिनिधि व समर्थक पर्चा नामजदगी लेकर सीतापुर जेल रवाना हो गए हैं, जहां पर जेल प्रशासन की मौजूदगी में आजम खां दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे।