स्वरा भास्कर के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल का सहमति देने से इंकार
नई दिल्ली। अयोध्या मामले में सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट की अवमानना का मामला नहीं चलेगा।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने स्वरा भास्कर के खिलाफ मामला चलाने पर सहमति देने से इंकार कर दिया है। अयोध्या पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद स्वरा भास्कर द्वारा किये गए ट्वीट को लेकर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि ये ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए “तथ्यात्मक” प्रतीत होता है और “संस्था पर हमला नहीं है।
अब इस मामले में अटॉर्नी जनरल के इंकार के बाद याचिकाकर्ता ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से सहमति मांगी है। गौरतलब है कि एडवोकेट महक माहेश्वरी ने अपने दो वकीलों अनुज सक्सेना और प्रकाश शर्मा के साथ मिलकर याचिका दायर की थी।
इस याचिका में कहा गया था कि स्वरा भास्कर ने अयोध्या मामले में सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि “अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारी अदालतें सुनिश्चित नहीं हैं कि वे संविधान में विश्वास करती हैं या नहीं. हम एक देश में रह रहे हैं जहां हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैरकानूनी था और फिर उसी फैसले ने उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने मस्जिद को गिराया था।”
याचिका के मुताबिक स्वरा भास्कर द्वारा सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर की गयी टिप्पणी सीधे तौर पर सुप्रीमकोर्ट की अवमानना का मामला है और इसके लिए उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलना चाहिए।