आर्यन की ज़मानत अर्ज़ी आज भी नहीं हुआ फैसला, गुरुवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

आर्यन की ज़मानत अर्ज़ी आज भी नहीं हुआ फैसला, गुरुवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

मुंबई। क्रूज़ ड्रग्स मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत अर्ज़ी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई लेकिन आज भी ज़मानत पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी तीनों आरोपियों(आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दलील पूरी हुई; एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल दलीलों का जवाब देंगे। कल दलील पेश करने का समय 3 बजे के बाद रहेगा।

गौरतलब है कि आर्यन खान समेत तीन अन्य को एनसीबी ने गोवा जा रही क्रूज पर कार्रवाई कर हिरासत में लिया था और फिर गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को ये कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद से आर्यन एनसीबी कस्टडी और जेल में हैं।

बुधवार को क्या रखी गई दलीलें:

बुधवार को कोर्ट में अरबाज अमेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुई किया था। इसके साथ ही आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी।

आर्यन खान की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए। एक जैसा है। इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए।

रोहतगी ने कहा, ‘सीआरपीसी के सेक्‍शन 50 से अधिक महत्‍वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है। अरेस्‍ट किए जा रहे किसी भी व्‍यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्‍ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्‍स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा।’

अरबाज मर्चेंट की तरफ से पेश अमित देसाई ने कहा, ‘आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में ‘उपयोग’ के बारे में नहीं कहा गया। उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है।

एनसीबी ने किया विशेष जांच दल का गठन:

वहीँ क्रूज़ ड्रग्स मामले में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सेल द्वारा अपने शपथपत्र में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एनसीबी ने विशेष जांच दल का गठन किया है।

मुंबई में एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मीडिया को बताया कि NCB ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था। प्रभाकर सैल ने एक डॉक्यूमेंट एफिडेविट के रुप में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था। जिसकी जांच का दायित्व विशेष जांच टीम को दिया गया है, जिसके लिए आज 5 सदस्यीय टीम मुबंई पहुंची है।

उन्होंने कहा कि आज हमने करीब 4 घंटे तक समीर वानखेड़े (क्रूज पर ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी) का बयान दर्ज़ किया। उन्होंने टीम के सामने कई तथ्य रखे. जरूरत पड़ने पर उनसे और सबूत और दस्तावेज मांगे जाएंगे।

ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि हम लोगों ने यहां की यूनिट को प्रार्थना की थी कि हमारे मुख्य गवाह- के.पी. गोसावी और प्रभारक सैल को नोटिस सर्व किया जाए। वो इस जांच में शामिल हों और जो भी तथ्य मीडिया के सामने बोल रहे थे वो टीम के सामने आकर कहें।

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