अर्नब पर कसा शिकंजा,बांद्रा में भीड़ जुटने के मामले में धार्मिक उन्माद भड़काने का मामला दर्ज

अर्नब पर कसा शिकंजा,बांद्रा में भीड़ जुटने के मामले में धार्मिक उन्माद भड़काने का मामला दर्ज

मुंबई। रिपब्लिक टीवी पर पालघर मामले में लाइव डिबेट के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अर्नब गोस्वामी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।

सोनिया गांधी मामले में देश के कई शहरो में एफआईआर और नागपुर पुलिस द्वारा संगीन धाराओं में मामला दर्ज किये जाने के बाद अब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ धार्मिक उन्माद पैदा करने का मामला दर्ज किया है।

यह मामला पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़ को लेकर रिपब्लिक टीवी पर गलत खबर दिखाए जाने के लिए दर्ज हुआ है।

आरोप है कि बांद्रा स्टेशन के बाहर जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़ वाली खबर को रिपब्लिक टीवी पर मस्जिद पर भीड़ जमा होना बताया गया। यह खबर दिखाते समय अर्नब गोस्वामी ने बार बार दोहराया कि आख़िर लोग मस्जिदों के पास ही क्यों इकट्ठा होते हैं।

शनिवार को मुंबई में दर्ज हुए अर्नब के खिलाफ इस नए मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धराओं 153, 153A, 295A, 500, 505 (2), 511, 120 (B), 505 (1) के तहत मामला दर्ज किया हैं।

अर्नब गोस्वामी के खिलाफ यह एफआईआर रजा फाउंडेशन वेलफेयर सोसायटी के सेक्रेटरी और नल बाजार निवासी इरफान अबुबकर शेख ने मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है।

पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि 14 अप्रैल को जिन प्रवासी मजदूरों ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया, उनका वहां की जामा मस्जिद से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ने जानबूझकर मुसलमानो को बदनाम करने और धार्मिक उन्माद बढ़काने की कोशिश की।

तहरीर में कहा गया कि बांद्रा में हुए प्रवासी मजदूरों के प्रदर्शन का वहां की मस्जिद से कोई लिंक नहीं था। वहां लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए, क्योंकि मस्जिद के सामने खुली जगह थी।

कानून के जानकारों के मुताबिक मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किये गए मामले में कई धाराएं गैर ज़मानती हैं और इनसे अर्नब का बच निकलना आसान नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी को फिलहाल सुप्रीमकोर्ट से तीन सप्ताह की मोहलत मिली है। उसके बाद पुलिस कभी भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है।

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TeamDigital