सपा नेता आज़म खान की पत्नी डा तंजीन फातिमा जेल से रिहा

सपा नेता आज़म खान की पत्नी डा तंजीन फातिमा जेल से रिहा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व केबिनेट मंत्री आज़म खान की पत्नी तंजीन खान को कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद आज देर शाम उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तंजीन फातिमा के खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज थे और उन्हें सभी केसो में ज़मानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता बना।

शुक्रवार को दो और मामलो में ज़मानत मिलने के बाद डा तंजीन फातिमा की रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया था। वे करीब 300 दिनों तक जेल में रहीं। ज़मानत मिलने के बाद जेल से रिहाई के आदेश जारी होने के बाद सोमवार को आज़म खान के पुत्र अदीब आज़म परिवार के अन्य लोगों के साथ सीतापुर पहुंचे थे और सीतापुर जेल से डा तंजीन फातिमा की रिहाई के बाद उन्हें लेकर रामपुर निकल गए।

वहीँ दूसरी तरफ रामपुर से सांसद आजम खान को अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है। इससे पहले 19 नवंबर को उच्च न्यायालय ने आज़म खान की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। 26 नवंबर को कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला सुनाते हुए आज़म खान की ज़मानत अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां जेल में बंद हैं। उनके साथ उनका पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आज़म भी जेल में हैं।

उनके खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले आज़म खान को ज़मींन कब्ज़ा करने के तीन मामलो में भी ज़मानत मिल चुकी है।

समाजवादी पार्टी सांसद आज़म खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीनो पर जबरन कब्ज़ा करने का आरोप लगाते हुए 27 किसानो ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भू माफिया घोषित कर दिया था। वहीँ यतीमखाना प्रकरण में भी आज़म खान के खिलाफ लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए।

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