24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए ऍफ़आईआर की कॉपी : सुप्रीम कोर्ट

24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए ऍफ़आईआर की कॉपी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि थानों में हुई एफआईआर की कॉपी चौबीस घंटे के अंदर वेबसाइट पर दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद, चरमपंथ और यौन अपराधों के मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामले में एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर दिखनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर एफ़आइआर की कॉपी पुलिस वेबसाइट पर अपलोड हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए यह आदेश दिया है ।

इस मामले में यूथ बॉर एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने एक याचिका दाखिल की थी । याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऍफ़आईआर की कॉपी 24 घण्टे के अंदर वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए वहीँ जिन राज्य में इंटरनेट की दिक़्क़त है वहाँ ये सीमा 72 घंटे की होगी। कोर्ट के अनुसार संवेदनशील, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की एफआईआर वेबसाइट पर नहीं डाली जाएगी ।

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