1 जुलाई से PAN को आधार से जोड़ना हुआ जरूरी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

1 जुलाई से PAN को आधार से जोड़ना हुआ जरूरी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली। 1 जुलाई से पेन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न के नियमों में बदलाव को लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

बता दें कि 2017-18 के लिए वित्‍त विधेयक के कर प्रस्‍तावों में संशोधन करते हुए वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने इन्कम टैक्स रिटर्न्‍स फाइल करने वालों के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। इसके अलावा पेन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, ताकि एक से ज्यादा पेन कार्ड का उपयोग कर होने वाली टैक्‍स चोरी को रोका जा सके।

राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे एक जुलाई से 2017 तक पैन नंबर उपलब्ध करा दिया गया है, उसे इनकम टैक्स की धारा 139एए की सब-सेक्शन-2 के प्रावधानों के तहत आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।

राजस्व विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 114 में सुधार करते हुए कहा कि इस नियम को एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.07 करोड़ करदाता पैन के साथ आधार को लिंक कर चुके हैं। देश में कुल 111 करोड़ लोगों के पास आधार है, जबकि मात्र 25 करोड़ लोगों के पास ही पैन कार्ड हैं। हाल में उच्च न्यायालय की ओर से आईटी एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने तक इस पर रोक लगा दी गयी थी।

अब अगर आपने एक जुलाई तक अपने आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया। ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं।

लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा।

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TeamDigital