हैदराबाद ब्लास्ट केस: यासीन भटकल समेत 5 आतंकियों को फांसी की सजा

हैदराबाद । इंडियन  मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल समेत पांच आतंकियों को एनआईए की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सभी को 2013 में हैदराबाद में हुए दो बम धमाकों का दोषी पाया है। हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में भीड़भाड़ वाले शॉपिंग क्षेत्र में 21 फरवरी, 2013 को हुए इन धमाकों में 18 लोग मारे गए थे जबकि 131 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

यह पहला मामला है जब आईएम के किसी आतंकी को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने गत 13 दिसंबर को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था। सभी आतंकी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और यहां के चेरलापल्ली केंद्रीय जेल में हैं। विशेष एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) अदालत में गत सात नवंबर को इस मामले में अंतिम दलीलें पूरी हुई थीं।

मुख्य आरोपी फरार
मामले का प्रमुख आरोपी और आईएम का संस्थापक रियाज भटकल फरार है। इसलिए उसके खिलाफ मुकदमे को अलग कर दिया गया है, इंडियन मुजाहिदीन के सह—संस्थापक मोहम्मद अहमद सिददीबापा उर्फ यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया—उर—रहमान उर्फ वकास, असदुल्ला अख्तर उर्फ हडडी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और एजाज शेख को दोषी ठहरया था। ये आतंकवादी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और यहां के चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में हैं।

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TeamDigital