हादिया के लिए आज खास दिन, शफीन के साथ शादी बहाल
नई दिल्ली। केरल के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसेले में कहा है कि हादिया और शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था। शफीन जहान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी।
क्या था मामला :
बता दें कि पिछले साल केरल की हादिया ने मुस्लिम धर्म अपनाकर शफी जहां नाम के व्यक्ति से निकाह कर लिया था, जिसके बाद लड़की के पिता अशोकन केएम ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
केरल हाईकोर्ट ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला मानते हुए शादी को रद्द कर दिया था। हादिया के पति शफी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थी।