हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान, सरकार के काम में दखल नहीं दे सकेंगी एलजी किरण बेदी

हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान, सरकार के काम में दखल नहीं दे सकेंगी एलजी किरण बेदी

चेन्नई। पुड्चेरी की राज्यपाल किरण बेदी को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा कि पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में वहां की उपराज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

जस्टिस आर महादेवन ने कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी और जून 2017 में प्रशासक की शक्तियां बढ़ाने संबंधी जारी दो आदेशों को निरस्त कर दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध पुडुचेरी सरकार पर लागू नहीं हैं।

याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासक, सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। लक्ष्मीनारायणन राजभवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. बेदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, ”हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पुडुचेरी की नारायण सामी सरकार और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच लम्बे समय से खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उप राज्यपाल किरण बेदी राज्य में समानांतर सरकार चलाना चाहती है, वे राज्य सरकार के फैसलों में दखलंदाजी करती हैं।

अभी हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी ने उप राज्यपाल किरण बेदी पर सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ धरना भी दिया था।

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TeamDigital