हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा “धार्मिक स्थलों पर देर रात क्यों बज रहे लाउडस्पीकर”

हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा “धार्मिक स्थलों पर देर रात क्यों बज रहे लाउडस्पीकर”

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा है कि धार्मिक स्थलों में देर रात लाउडस्पीकर क्यों बज रहे हैं। यहाँ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

मंदिर और मस्जिद में देर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया है।

मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।

लाउडस्पीकर को लेकर ये हैं नियम:

1. रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सभी लाउडस्पीकरों में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए।

2. अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान और कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वक्त लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

 

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TeamDigital