स्मृति ईरानी की मार्कशीट सार्वजनिक करने के सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे
नई दिल्ली । कपडा मंत्री स्मृति ईरानी की मार्कशीट सार्वजनिक करने के सीआईसी(केंद्रीय सूचना आयोग) के आदेश पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया जिसके बाद अब स्मृति ईरानी की मार्कशीट सार्वजनिक नही की जा सकेगी ।
सीआईसी के इस आदेश के बाद सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर पिटीशन में कहा था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता का उल्लंघन करना है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस स्टे के बाद ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को पब्लिक नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले को आधार मानकर ईरानी के मामले में स्टे का फैसला दिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) ने पिछले माह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। आयोग ने सीबीएसई की यह दलील खारिज कर दी थी कि यह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्यों कि ये ‘निजी सूचना’ है।
सीआईसी के आदेश के बाद इस मामले में सीबीएसई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि किसी भी मार्कशीट या रिकॉर्ड्स सार्वजनिक करना निजता भंग करने की तरह है। मार्कशीट उसकी निजी चीज या सूचना है। इस स्थिति में बिना संबंधित व्यक्ति के मंजूरी के इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।