सोहराबुद्दीन केस में सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

सोहराबुद्दीन केस में सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

मुंबई। बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सबूतों के भाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

इस मामले में इस मामले में कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जबकि साल 2014 में 16 लोगों को कोर्ट ने बरी किया था। शेष रहे आरोपियों को आज बरी किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पाई कि पुलिसवालों ने सोहराबुद्दीन को हैदराबाद से अगवाह किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

सीबीआई की स्पेशल अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जो गवाह और सबूत पेश हैं वह किसी साजिश और हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि परिस्थिति के अनुसार जो भी साक्ष्य पेश किए गए वह भी इसे सिद्ध नहीं करते हैं। इसके अलावा तुलसीराम प्रजापति के साजिशन हत्या की बात भी गलत है।

क्या था पूरा मामला:

सीबीआई के मुताबिक आतंकवादियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगेस्टर शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस वक्त अगवा कर लिया था जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरम्यिानी रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे।

सीबीआई के मुताबिक शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी कौसर बी को भी तीन दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया।

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TeamDigital