सोनू निगम के सिर मुंडाते ही ओले पड़े, पानीपत में केस दर्ज

नई दिल्ली। अज़ान की आवाज़ से नींद टूटने की टिप्पणी गायक सोनू निगम के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पानीपत की एक अदालत ने सोनू निगम की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कोर्ट ने सोनू निगम के खिलाफ आईपीसी की धारा 294,295,295A,296,500,501 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अजान से संबंधित मामले को लेकर एडवोकेट मोमीन मलिक ने सीजेएम पानीपत कोर्ट में बुधवार को याचिका में अपनी याचिका में कहा कि सोनू निगम के विवादित बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और वो बहुत गंदा महसूस कर रहे हैं। भारतीय संविधान में क्या किसी को इस तरह की बात करने का अधिकार है।

कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए आईपीसी की धारा 294,295,295A,296,500,501के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मोमीन मलिक को एविडेंस देने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

गौरतलब है कि सोनू निगम ने ट्विटर पर अज़ान की आवाज़ से नींद में खलल पड़ने की बात कहते हुए कई ट्वीट किये। उन्होंने अपने ट्वीट में पैगंबर मुहम्मद साहब का नाम भी अनावश्यक रूप से शामिल किया। सोनू निगम की ट्वीट के बाद जहाँ ट्विटर पर जहाँ लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी थीं।

हालाँकि सोनू निगम की शिकायत कई मायनो में सही नहीं पाई गयी। बीबीसी के अनुसार उनकी एक रिपोर्टर सोनू निगम के घर पर बुधवार सुबह पांच बजे पहुंची। इस समय कई दूसरे पत्रकार भी सोनू निगम के घर के बाहर शांति से अज़ान की आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहे थे।

बीबीसी के अनुसार करीबन आधे घंटे तक उनकी रिपोर्टर ने सोनू निगम के घर के सामने बैठकर अज़ान की आवाज़ का इंतज़ार किया लेकिन उसे सिर्फ वहाँ से गुज़र रहे कुछ वाहनों की ही आवाज़ें मिलीं। जबकि सोनू निगम के घर वाले इलाके में मस्जिदों में अज़ान का समय सुबह पांच बजकर बीस मिनट है। यही वह समय है जब अज़ान होती है लेकिन सोनू निगम के घर के समक्ष खड़े पत्रकारों को अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसका सबसे अहम कारण सोनू निगम के घर से सबसे करीबी मस्जिद का 600 मीटर से अधिक का फासला और इस मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ही नहीं होता।

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