सुब्रमणियम स्वामी को झटका, सुनंदा पुष्कर मामले में याचिका ख़ारिज

सुब्रमणियम स्वामी को झटका, सुनंदा पुष्कर मामले में याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद और एडवोकेट सुब्रमणियम स्वामी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दायर की गयी याचिका खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि स्वामी ने 6 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की दोबारा एसआईटी से जांच कराई जाने और उसकी निगरानी कोर्ट द्वारा किये जाने की मांग की थी।

वहीँ इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी जांच प्रक्रिया पर शशि थरूर का कोई दबाव नहीं है। इसलिए स्वामी की याचिका कोर्ट को उलझाने की कोशिश मात्र है।

कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पीआईएल की जगह संभवत: किताबी उदाहरण की तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) लगता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल ‘लीला’ में मृत पाई गई थीं। इस मामले में होटल के उस कमरे को भी सील कर दिया गया था जिसमे सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। लेकिन जांच में देरी के चलते होटल का ये कमरा काफी दिनों तक बंद रहने के बाद होटल मालिक ने अपने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

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TeamDigital