सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाई रोक

मुंबई । मुंबई की हाजी अली दरगाह के गर्भ गृह तक महिलाओं को जाने की इजाज़त के मुंबई हाइकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के हाजी अली दरगाह में जाने से रोकना संविधान 14,15 और 25 की अवहेलना है, साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।

हालांकि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की मांग पर हाईकोर्ट ने फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया था और फैसले पर छह हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। इस दौरान हाजी अली दरगाह द्वारा ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि महिला मुस्लिम मंच ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी।

मुंबई की हाजी अली दरगाह में 2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर कोई पांबदी नहीं थी, लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट ने शरिया कानून का हवाला देकर महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दिया था। शरिया कानून के मुताबिक, महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर-इस्लामी माना जाता है।

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