सुप्रीमकोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाने का सरकार का फैसला किया रद्द

सुप्रीमकोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाने का सरकार का फैसला किया रद्द

नई दिल्ली। सीबीआई विवाद में आज सुप्रीमकोर्ट ने फैसला देते हुए सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार का वह फैसला रद्द कर दिया है जिसके तहत सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटाते हुए छुट्टी पर भेज दिया गया था।

कोर्ट के फैसले के बाद अब आलोक वर्मा सभी चीफ के पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ़ तौर पर कहा कि सरकार को कानून के तहत सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास ही ये अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि हाई पावर सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कमेटी एक हफ्ते के भीतर वर्मा पर कार्रवाई पर फैसला ले। इस दौरान आलोक वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आगे से ऐसे बड़े मामलों में उच्च स्तरीय कमेटी ही फैसला करेगी।

गौरतलब है कि सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच पैदा हुआ विवाद सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था।

केन्द्र सरकार ने आलोक वर्मा को अवकाश पर भेजे जाने के बाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेन्सी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था।

छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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TeamDigital