सुप्रीमकोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका,स्लॉटर बैन पर केंद्र की अधिसूचना पर लगाई रोक

सुप्रीमकोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका,स्लॉटर बैन पर केंद्र की अधिसूचना पर लगाई रोक

नई दिल्ली। पशु बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को बड़ा झटका देते हुए पूरे देश में पशु बिक्री अधिसूचना पर बनाए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को पूरे देश में लागू कर दिया है।

बता दें कि मोदी सरकार ने पशु ब्रिकी बैन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उसपर रोक लगा दी थी। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद अब वह रोक मद्रास के साथ-साथ पूरे देश पर लागू हो गई है।

मंगलवार को चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बैंच ने यह फैसला लिया। दोनों ने केंद्र सरकार के उस नोट को भी देखा जिसमें उस नोटिफिकेशन को फिर से नए सिरे से तैयार करने की बात कही गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आल इंडिया जमियतुल कुरैश एक्शन कमेटी की याचिका का भी निपटारा किया। उसमें 23 मई को जारी की गई नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था।

केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि वह नोटिफिकेशन तबतक लागू नहीं होगी जबतक राज्य सरकार अपने यहां के बाजार या फिर ऐसी जगह जहां पशु बिक्री होती हो वहां पर इसे जरूरी नहीं करती।

गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए 26 मई को नियमों में संशोधन किया था, जिसमें पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर रोक सुनिश्चित की गई।

 

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital