साध्वी प्रज्ञा का नामांकन नहीं होगा ख़ारिज, एनआईए कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी और भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका आज एनआईए कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।
एनआईए कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमारे पास किसी को भी चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है। इस मामले में हम दखल नहीं दे सकते। चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले सकता है।
हालाँकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि साध्वी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो फिर उनके खिलाफ चार्जशीट ही क्यों दाखिल की गई लेकिन कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका भी ख़ारिज कर दी।
गौरतलब है कि मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआइए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर प्रज्ञा ठाकुर से जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। इस पर प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
अपने जबाव में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। यह केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया काम है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।