विजय माल्या के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी
मुबंई। शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। माल्या के खिलाफ यह वारंट मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर जारी किया है।
सोमवार को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान इससे पहले किंगफिशर एयरलाइंस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने लोन के तौर पर लिए गए पैसों से विदेश में संपत्ति खरीदी है।
किंगफिशर एयरलाइंस ने इन आरोपों के खिलाफ स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक माल्या ने आईडीबीआई के लोन में से 430 करोड़ रुपए से विदेश में संपत्ति खरीदी थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है।
विशेष न्यायधीश पीआर भावके वर्तमान में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आईडीबीआई के 900 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण के मामले में ईडी, माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर रहा है। अदालत ने सोमवार को इस मामले में शनिवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इससे पहले ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट में पेशी के दौरान अदालत को बताया कि माल्या ने आईडीबीआई से मिले 950 करोड़ रुपए के लोन में से 450 करोड़ रुपए से विदेश में एक संपति खरीदी और इस प्रकार उन्होंने बैंक से ऋणस्वरूप मिले पैसों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया।