लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, हाईकोर्ट ने विधायक का नामांकन किया रद्द
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने लगातार सातवीं बार द्वारका से चुने गए बीजेपी विधायक पबुभा माणेक का नामांकन फॉर्म रद्द किए जाने के बाद उनका चुनाव रद्द कर दिया है और अब वहां फिर से चुनाव कराए जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाने के आरोप में ये फैसला सुनाया गया है।
द्वारका विधानसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामन गोरियां ने गुजरात हाईकोर्ट में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पबुभा माणेक की ओर से दाखिल अपने हलफनामा में सही जानकारी छिपाने के खिलाफ केस किया था। इसी केस पर फैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने पबुभा माणेक के नामांकन को रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि गुजरात में 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का नामांकन रद्द होना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
पबुभा माणेक 1990 से ही गुजरात में बीजेपी के विधायक रहे हैं. वह 1990 से लेकर अब तक 7 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतते रहे हैं।
बीजेपी विधायक का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी का कहना है कि पार्टी के उम्मीदवार मेरामन गोरियां ने यह याचिका दाखिल की थी कि बीजेपी के प्रत्याशी ने इस तरह की सच्चाई को छुपाई है। यह कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है।