लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा, 5 लाख जुर्माना
रांची। चाराघोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के विशेष कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीँ अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो 6 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने सजा की अवधि पर बहस पूरी होने के बाद उन्हें सजा सुनाई। अदालत ने पिछले साल 23 दिसंबर को इस घोटाले के संबंध में लालू यादव और 15 अन्य को दोषी करार दिया था।
चारा घोटाले के मामले में ही तत्कालीन पीएसी चेयरमैन जगदीश शर्मा को सात साल की कैद और 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन साल की कैद और दस लाख रूपये का जुर्माना. बाकी तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों महेश प्रसाद, फूल चंद और बेक जुलियस को साढ़े तीन साल की कैद और पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत सहित छह लोगों को निर्दोष करार देते हुए मामले से बरी कर दिया था।
अब जमानत के लिए लालू यादव को ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कोर्ट के फैसले पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे।