लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखे. उन्‍होंने उम्र और मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की बात कही।

सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कपिल सिब्‍बल ने यह जानकारी दी। इससे पहले 21 दिसंबर को पीठ ने लालू प्रसाद की अर्जी पर अगली सुनवाई चार जनवरी को करना तय किया था।

गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद दिसंबर 2017 से रांची जेल में बंद हैं। लालू यादव को बीमारी के चलते पिछले साल उन्‍हें इलाज के लिए एम्‍स भी भेजा गया था। वहीं अभी लालू यादव बीमारी की वजह से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्‍थान (रिम्‍स) में एडमिट हैं।

वहीं रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद को सुरक्षा कारणों से दूसरे या तीसरे तल पर शिफ्ट करने को लेकर डॉक्टर परेशान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी लालू प्रसाद का बेहतर इलाज कराना है जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। जेल प्रशासन उन्हें जहां भी रखेगा, वहीं उनका इलाज किया जायेगा।

वहीँ लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट के मरीज हैं. अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो उन्हें नीचे लाने में लिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। इस दौरान अगर लिफ्ट नहीं चली या कोई दूसरी परेशानी हुई, तो उन्हें मेडिकल आइसीयू या फिर कार्डियेक आइसीयू में लाने में परेशानी होगी।

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TeamDigital