रेप मामले में फलहारी बाबा को उम्र कैद और 1लाख रुपये का जुर्माना
जयपुर। अलवर रेप केस में फलाहारी बाबा को कोर्ट ने उम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को एडीजे कोर्ट संख्या एक राजेंद्र शर्मा की अदालत ने फलहारी बाबा को धारा 376 (2च) और 506 में दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया।
बता दें कि 11 सितंबर 2017 को बिलासपुर की 21 वर्षीय पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था।
युवती द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए जाने पर फलहारी बाबा खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसने युवती पर झूठे आरोप लगाने और खुद के निर्दोष होने के दावे भी किये थे।
इसी दौरान फलाहारी बाबा बीमारी का बहाना बना कर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया था लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसको फिट घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने 23 सितंबर को अस्पताल से गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट 3 में पेश किया और कोर्ट ने बाबा को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तभी से बाबा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर फर्द रिपोर्ट बना कर अलवर पुलिस को फाइल भिजवा दी थी जिसके बाद अलवर पुलिस ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
इस मामले में 9 मार्च 2018 को दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने फलाहारी बाबा के द्वारा विलासपुर की युवती से रेप किए जाने के मामले में 15 दिसंबर 2017 को 84 दिन बाद एसीजेएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें पुलिस ने बाबा को दोषी मानते हुए धारा 506 और 376 (2 एफ) के तहत आरोप लगाए हैं। .