राज्यसभा चुनाव में NOTA के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक से किया इंकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा (नन ऑफ द अबव) के इस्तेमाल पर कांग्रेस की मांग को ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि चुनाव में नोटा का इस्तेमाल ना किया जाए।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पूरे मामले की संवैधानिकता परखेंगे। कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि चुनाव आयोग द्वारा जनवरी 2014 में जारी अधिसूचना पर सवाल उठाने में इतनी देर क्यों कर दी?
बता दें कि पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने सवाल भी उठाया था। कांग्रेस नेताओं के सवालों पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग का है।
Supreme Court refuses to stay plea on NOTA option; upcoming Gujarat Rajya Sabha polls to be held with NOTA.
— ANI (@ANI_news) August 3, 2017