राज्यपाल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में राजद की याचिका मंजूर
पटना। बिहार में नीतीशकुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है।
इस याचिका में शुक्रवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका तो मंजूर कर ली लेकिन विश्वास मत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अगले सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
बता दें कि नीतीश कुमार ने बुधवार की शाम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके साथ ही 20 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार अचानक गिर गई। आधी रात को नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुकालात की और राज्य में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के दावा पेश किया था।
राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाये जाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था। हालाँकि राज्यपाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुलाकात का समय भी दिया लेकिन उससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को सरकार बनाने का निमत्रण दे दिया था।
इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आरजेडी की याचिका पर अगले सोमवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले आज फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है।