योगी पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने पर यूपी सरकार की सफाई

योगी पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने पर यूपी सरकार की सफाई

लखनऊ। वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगो में आरोपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने वाली यूपी सरकार ने इस मामले में सफाई दी है।

योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि दंगे में सीएम योगी के शामिल होने के पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है।

इतना ही नहीं यूपी सरकार ने यह भी दलील पेश की है कि दंगे को लेकर सीएम योगी के भाषणों की जो सीडी पेश की गई थी, उसमे छेड़छाड़ हुई है और भाषणों में कांट-छांट कर उसे पेश किया गया है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेट्री की तरफ से दाखिल हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को तीन हफ्ते की मोहलत दी है। अदालत इस मामले में अब 27 जुलाई को सुनवाई करेगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस केपी सिंह की डिवीजन बेंच में हो रही है। गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता परवेज परवाज ने दंगे में आरोपी बनाए गए सीएम योगी आदित्यनाथ व बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने व मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर रखी है।

यूपी सरकार ने इसी साल मई महीने में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने से इंकार कर दिया था। उस वक्त यह सवाल उठा था कि गृह विभाग के अफसर अपने ही सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी कैसे दे सकते हैं।

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TeamDigital