यू टर्न : पीऍफ़ का पूरा पैसा निकालने पर बंदिश लगाने वाला नोटिफिकेशन रद्द
नई दिल्ली । सरकार ने प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकालने वालों को बड़ी राहत दी है। पीएफ का पूरा पैसा निकालने पर पाबंदियां लगाने वाले 10 फरवरी के नोटिफिकेशन को सरकार ने रद्द कर दिया है।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एलान किया कि पैसा निकालने की पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी। बता दें कि इस फैसले से कुछ घंटे पहले सरकार ने पीएफ निकालने पर बंदिश लगाने वाले नोटिफिकेशन के नियमों को 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ट्रेड यूनियन की मांग के मद्देनजर यह कदम उठा रही है।
10 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए लोगों को 58 साल की उम्र तक का इंतजार करना होगा। इससे पहले, सिर्फ अपने अंशदान और उस पर मिले ब्याज की रकम को ही निकाला सकेगा।
नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर भी पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। ये नियम एक मई से लागू होने वाले थे। क्या है वर्तमान नियम नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद तक पूरा पैसा निकाला जा सकता है। नौकरी के दौरान भी 55 साल की उम्र में पीएफ की 90 फीसदी रकम निकालने का प्रावधान है।