यूपी में अब बिना अनुमति मंदिर और मस्जिदों पर नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति धर्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ऐसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की पहचान शुरू हो गयी है जिन्होंने लाउस्पीकर बजाने की अनुमति प्रशासन से नहीं ली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना इजाजत लाऊडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से 10 जनवरी तक उन धार्मिक स्थलों की पहचान करने को कहा है जिन्होंने लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं ली है।
यूपी के प्रमुख गृह सचिव ने सभी ज़िलों के डीएम को चिट्ठी लिख कर ऐसे गैरकानूनी लाऊडस्पीकरों का पता लगाने को कहा है। अब मंदिर हो या मस्जिद या फिर गुरुद्वारा. सबको प्रशासन से ली गयी इजाजत की चिट्ठी दिखाने पड़ेगी। ऐसा नहीं होने पर लाऊडस्पीकर जब्त कर लिया जाएगा और उसे लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री आज़म खान ने कहा कि बीजेपी सरकार को अपनी निगेटिव सोच से हट कर पोजेटिव सोच रखनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लाऊडस्पीकर जहाँ लगे हुए हैं उनकी इजाज़त दे दें और जो आगे लगाए वो परमीशन से लगाए। जहाँ लगे हुए हैं उन्हें लगा रहने दें. बजाए इसके की एक इमारत को पहले गिराए और फिर दोबारा बनाए।