मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा को मिली ज़मानत, कर्नल पुरोहित को ज़मानत देने से कोर्ट का इंकार

मुंबई। वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गयी है। 2008 में हुए मालेगांव धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इंकार कर दिया।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट NIA को जमा कराना होगा तथा ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर पेश होना होगा। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने बताया कि फरीदाबाद की बैठक में साध्वी के जाने के सबूत नहीं मिले।

उनके वकील ने कहा, “साध्वी प्रज्ञा के मामले में कोर्ट ने पाया है कि NIA की जांच के बाद जो चार्जशीट दायर की गई उसके हिसाब से साध्वी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हालांकि प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका कोर्ट मे खारिज कर दी।”

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