मालेगांव केस: कर्नल पुरोहित की मुश्किलें बढ़ीं , हाईकोर्ट ने कहा ‘तय होंगे आरोप’
मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को हाईकोर्ट ने मालेगांव केस में आरोपी कर्नल पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले कर्नल पुरोहित को निचली अदालत से झटका लग चूका है। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने के पुरोहित के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और बांबे हाईकोर्ट दोनों ने ही इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
अब इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू होने वाली है। वहीँ जस्टिस एसएस शिंदे और एएस गडकरी की एक पीठ पुरोहित की उस याचिका पर अगले महीने सुनवाई के लिए सहमत हो गई, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत अपने अभियोजन को चुनौती दी है।
पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) के वकील संदेश पाटिल को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।