मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी कानून, गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालो को होगी ये सजा

मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी कानून, गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालो को होगी ये सजा

भोपाल ब्यूरो। देश में गौरक्षा के नाम पर बढ़ती हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मॉब लीचिंग के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है।

गौरक्षा के नाम पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ इस नए कानून के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौरक्षा के नाम पर हिंसा के खिलाफ सरकार कानून बनाने के लिए संशोधित विधेयक विधान सभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराना चाहती है।

अगर यह विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालो के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाही की जाएगी। कानून में प्रस्तावित संशोधन के बाद कोई व्यक्ति गोवंश का वध, गोमांस और गोवंश का परिवहन, मांस रखना या सहयोग करना या इसके अंतर्गत कोई हिंसा या क्षति करता पाया जाता है तो उसे पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अभी जो कानून लागू है, उसके तहत गोवंश की हत्या, गोमांस रखने और उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक है। इसमें गोवंश के नाम पर हिंसा या मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं है। सरकार इसी कानून में संशोधन कर इसमें गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालो के लिए सजा का प्रावधान करना चाहती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 के बाद से देश में गौरक्षा के नाम पर कई बड़ी घटनाएं घटित हुईं हैं। गौरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार देने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है।

इतना ही नहीं खुद को गौरक्षक बताने वाले कथित लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें एक समुदाय विशेष के लोगों से मारपीट करना और उनसे जबरन धार्मिक नारे लगवाना शामिल है।

हाल ही में हरियाणा के गुडगाँव में एक समुदाय विशेष के लोगों के नमाज़ अदा करने के दौरान कथित लोगों ने खलल डालने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ कर आ रहे एक युवक से मारपीट की गयी तथा उसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया।

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TeamDigital