बड़ी खबर: शराब बंदी पर सुप्रीमकोर्ट का अहम फैसला, हाइवे पर बंद हो शराब की दुकाने
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
हालांकि, जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक शराब बेच सकेंगे। कोर्ट से फैसले से साफ है कि एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे।
