बुरे फंसे रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी, कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश

बुरे फंसे रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी, कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी और एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने के आदेश किये हैं। रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा कथित तौर पर किये गए खुलासे को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामला कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ा है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में अर्नब गोस्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप लगाए थे।

शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह सामग्री कैसे आई।

अदालत ने कहा, ‘यह अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश देती है।’

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता थरूर ने अदालत में दी गयी अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त समाचार चैनल पर कई प्रसारणों के दौरान समाचार चैनल पर कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, जिन्हें शिकायतकर्ता की पत्नी की मौत की जांच से संबंधित दस्तावेज बताया गया था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की है।

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TeamDigital