बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर दो इलेक्शन आईडी रखने का आरोप
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर दो इलेक्शन आईडी रखने का गंभीर आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गौतम गंभीर का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दो बार दर्ज है।
आम आदमी पार्टी ने इस मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट में मामले की सुनवाई की तारीख 1 मई है।
यह शिकायत धारा 155 (2) के तहत दर्ज की गई है, जिसमें अपराध की सजा के लिए पुलिस जांच के लिए निर्देश की मांग की गई है। साथ ही धारा 17 और 31 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 ए के तहत शिकायत दर्ज की गई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली से आप की प्रत्याशी आतिशी ने कहा कि यह आपराधिक मामला है और गंभीर को फौरन अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हमने इस मामले में गंभीर के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।’
आतिशी का आरोप है कि गंभीर के पास राजेंद्र नगर और करोल बाग के दो मतदाता पहचान पत्र हैं और उन्हें इस जुर्म के लिए 1 साल तक की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
आतिशी ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपील की, ‘गौतम गंभीर को वोट देकर अपना मत व्यर्थ न करें, उन्हें तुरंत ही दो वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा! अपना वोट व्यर्थ न करें’
गौरतलब है कि क्रिकेटर गौतम गंभीर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।
क्या कहता है कानून:
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित नहीं करा सकता।
धारा 31 के तहत मतदाता सूची में शामिल होने की झूठी घोषणा की जाती है तो एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है।