बिलकिस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार

मुंबई। सन 2002 में गुजरात दंगो के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंग रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है वहीँ कुछ आरोपियों को मौत की सजा वाली सीबीआई याचिका ख़ारिज कर दिया है।

कोर्ट ने छह लोगों को बरी किए जाने के फैसले को भी पलट दिया है। इनमें डॉक्टर और पुलिसवाले शामिल हैं। इनपर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है।

गौरतलब है कि मार्च 2002 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर रंधीकपुर गांव में बिलकिस के परिवार पर एक भीड़ ने हमला किया था। उस समय बिलकिस 19 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी,जिनमें तीन दिन का एक बच्चा भी थ तथा उनके साथ दोषियों द्वारा गैंगरेप किया गया । इतना ही नहीं रेप के बाद बिलकिस को पीटा गया और मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया।

सीबीआई ने दोषियों में से तीन के लिए मृत्युदंड देने की मांग की थी, क्योंकि उसका मानना था कि यह एक गंभीर अपराध और यह एक ‘सामूहिक हत्याकांड’ था। बिलकिस मामले की सुनवाई जनवरी 2005 में शुरू हुई थी।

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