बाबा रामदेव के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में समन जारी
पटना। दलित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के मामले में पटना की एक अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को 6 नवंबर को पेश होने के लिए आदेश जारी किया है।
28 अप्रैल, 2014 में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत पटना न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। यह मामला बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक के द्वारा दर्ज कराया गया था।
बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक के द्वारा यह कहा गया था कि बाबा रामदेव के इस बयान से महादलित और दलित समाज की महिलाओं का अपमान हुआ है।
परिवाद पत्र दायर करते हुए श्याम रजक ने महादलित लोगों और महिलाओं के अपमान की बात बताते हुए पटना न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अजा व अजजा अधिनियम-1989 की धारा 3 (1) (10) के तहत मामले को प्रथमदृष्टया सही पाते हुए समन जारी किया है।