बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को किया तलब
नई दिल्ली। 06 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवको द्वारा कथित तौर पर बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को तलब किया है।
सीबीआई ने कल्याण सिंह को 27 सितंबर को सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भेजा है। बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्यगोपाल दास और साध्वी ऋतंबरा पहले ही ज़मानत पर चल रहे हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है।
संविधान में अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार, कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती।
गौरतलब है कि राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई से कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण की मांग की थी। हालांकि अबतक सीबीआई की तरफ़ से दस्तावेज पेश न करने के बावजूद कोर्ट ने यह आदेश किया है। इससे पहले कल्याण सिंह ने कहा था कि वो सीबीआई कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं।