पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत, ममता ने बताया ‘जनता की जीत’
नई दिल्ली। शारदा घोटाले को लेकर सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच पैदा हुए टकराव पर सुप्रीमकोर्ट पहुंची सीबीआई की याचिका पर आज हुई सुनवाई में कमिश्नर राजीव कुमार को गिफ्तारी से राहत मिली है लेकिन उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना होगा।
सीबीआई ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि अधिकारियों ने जानबूझकर शीर्ष अदालत के आदेश की अह्वेलना की।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नोटिस के जारी किए बिना कोई अवमानना नहीं कर सकते हैं। अवमानना तय करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा।
वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, सुदिप्तो रॉय को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लैपटॉप और सेलफोन बरामद किए गए थे। हमें वो डाटा भी मिला, जो फोरेंसिक को नहीं भेजे गए थे। उन्होंने दावा किया कि जो सबूत सीबीआई को दिए गए वो अधूरे थे। साथ ही कॉल डिटेल की जानकारी भी नहीं दी गई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई ने दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई की, एफआईआर रोजवैली के खिलाफ था।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने की।
वहीं कोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी करके कहा कि डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव अपना जवाब दाखिल करें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कमिश्नर को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी।
दूसरी तरफ बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई जांच के नाम पर पुलिसवालों को परेशान कर रही है। जबकि डीजीपी ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया था।
इससे पहले न्यायालय ने सोमवार को सख्त शब्दों में कहा था कि यदि रंचमात्र भी यह पता चला कि पुलिस आयुक्त साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जायेगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आवेदनों पर मंगलवार को सुनवाई की जायेगी जिनमें आरोप लगाया गया है कि असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होने की वजह से उसने यह आवेदन दायर किये हैं जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारी कोलकाता में एक राजनीतिक दल के साथ धरना दे रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष जांच ब्यूरो की ओर से सोमवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित मामले के साक्ष्य नष्ट करने और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुये इसका उल्लेख किया।
ममता ने बताया जनता की जीत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस देश का कोई बिग बॉस नहीं हो सकता है, सिर्फ लोकतंत्र ही बिग बॉस है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आलोचना करने पर हमारा विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बंगाल की जनता, देश की जनता और मीडिया की जीत है। उन्होंने कहा कि कई मंत्री फोन करके कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ मत बोले।