पहलू खान मामला: अदालत ने सभी आरोपी किये बरी

पहलू खान मामला: अदालत ने सभी आरोपी किये बरी

अलवर। पहलू खान हत्या काण्ड में आज अलवर की अदालत ने सभी आरोपियों को मामले से बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी (6) आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

इससे पहले इस मामले में जज डॉ सरिता स्वामी ने सात अगस्त को दोनों पक्षों की बहस और अंतिम जिरह सुनने के बाद अपना फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। बालिग आरोपियों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया।

गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नुहं मेवात जिले के निवासी पहलू खान अपने बेटों के साथ जयपुर के पशु हटवाड़ा से दो गाय खरीद कर अपने घर लौट रहे थे। शाम के समय बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने उन्हें रोक लिया और पहलू व उसके बेटों की पिटाई की गई। इस मारपीट में पहलू खान बुरी तरह घायल हो गया था। सूचना पर पुलिस ने पहलू खान को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने कहा कि हमे अभी फैसले की प्रति नहीं मिली है। फैसले का अध्ययन करने के बाद हम निश्चित रूप से उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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TeamDigital